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बिजली ट्रांसमिशन परियोजना में चोरी के मामले में बीमा कंपनी को 25.61 लाख रुपये देने का आदेश

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बिजली ट्रांसमिशन परियोजना में चोरी के मामले में बीमा कंपनी को 25.61 लाख रुपये देने का आदेश

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक बिजली ट्रांसमिशन परियोजना में सामग्री की चोरी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए नेशनल इंशोरेंस कंपनी को 25.61 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला 215 किलोमीटर लंबी 400 केवी डबल सर्किट पावर ट्रांसमिश

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मूल रिपोर्ट: ABP Live

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