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नरौरा चाकू हमला मामले में रोहिताश को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

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नरौरा चाकू हमला मामले में रोहिताश को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर में जानलेवा चाकू हमले के मामले में अनूपशहर की एडीजे कोर्ट ने आरोपी रोहिताश उर्फ रौदू (पुत्र हेत सिंह) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 52 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने घटना के मात्

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मूल रिपोर्ट: Dainik Bhaskar

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