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त्योहारों के दौरान बिना वैध कारण चेन पुलिंग करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान: रेलवे की चेतावनी

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त्योहारों के दौरान बिना वैध कारण चेन पुलिंग करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान: रेलवे की चेतावनी

त्योहारों के दौरान ट्रेनों के परिचालन को बाधित करने वालों के खिलाफ रेलवे ने सख्त चेतावनी जारी की है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि बिना वैध कारण चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने या परिचालन बाधित करने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना, जेल की सजा या दोनों की सजा हो सकती

सारांश

411 AI सारांश — 3 पॉइंट में

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मूल रिपोर्ट: Dainik Jagran

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