सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वसूली पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला - chhattisgarh hc no salary recovery from retired staff after 6 months
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सेवानिवृत्ति के छह माह बाद कर्मचारी से गलत वेतन निर्धारण के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती, यदि इसमें कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी न हो। कोर्ट ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त स्टोर
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मूल रिपोर्ट: Dainik Jagran


