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सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वसूली पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला - chhattisgarh hc no salary recovery from retired staff after 6 months

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सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वसूली पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला - chhattisgarh hc no salary recovery from retired staff after 6 months

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सेवानिवृत्ति के छह माह बाद कर्मचारी से गलत वेतन निर्धारण के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती, यदि इसमें कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी न हो। कोर्ट ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त स्टोर

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मूल रिपोर्ट: Dainik Jagran

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