'टेक होम सैलरी से PF कटौती नहीं की जा सकती', हिमाचल हाई कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मियों के पक्ष में सुनाया अहम फैसला - hp high court pfesi not deductible from take home salary
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हिमाचल हाई कोर्ट ने 108102 एंबुलेंस कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है कि 'टेक होम सैलरी' से पीएफ और ईएसआई जैसी वैधानिक कटौती नहीं की जा सकती। कोर्ट ने जीवीके कंपनी को 2020 से 2021 तक की पूरी ₹15,000 'टेक होम सैलरी' का भुगतान दो महीने में करने का आदेश दिया ह
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मूल रिपोर्ट: Dainik Jagran

